Income Tax Notice: इनकम टैक्स के नाम पर हो रहा फ्रॉड, ऐसे जानें नोटिस असली है या नकली

Fake Income Tax Notice: अक्सर लोग इनकम टैक्स विभाग के नोटिस के नाम तक से डर जाते हैं और कई जालसाजी करने वाले लोग इसका फायदा उठाते हैं. पिछले कुछ वक्त में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों को नकली इनकम टैक्स नोटिस के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया है. ऐसे में इनकम टैक्स नोटिस कैसा होता है और असली और नकली के बीच के फर्क को सही से समझना आवश्यक है.

इनकम टैक्स नोटिस के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा

पिछले कुछ वक्त में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोगों को नकली टैक्स नोटिस भेजकर ठगी का शिकार बनाया गया है. स्क्रूटनी सर्वे टैक्स डिमांड के नाम पर लोगों को टैक्स नोटिस भेजकर उनसे लाखों रुपये की ठगी की जा रही है. इनकम टैक्स विभाग लोगों को गलत आईटीआर फाइल करने पर इनकम टैक्स नोटिस जारी करता है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि हर टैक्स नोटिस असली नहीं होता है. आजकल कई स्कैमर्स लोगों को फेक इनकम टैक्स नोटिस का मेल भेजते हैं और उन्हें उस लिंक पर क्लिक करके जुर्माना भरने के लिए कहते हैं. इसके लिए वह एक लिंक भी भेजते हैं. लोग घबराकर उस लिंक पर क्लिक करके जुर्माने की राशि जमा कर देते हैं और जालसाजी का शिकार हो जाते हैं.

ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि जो आपको इनकम टैक्स नोटिस मिला है वह सही है या नहीं. बढ़ते स्कैम को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने इससे जुड़ी कुछ गाइडलाइंस जारी की है. जानते हैं इस बारे में.

कैसे असली और नकली के बीच करें फर्क?

1 अक्टूबर 2024 के बाद से इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस में DIN Number दर्ज होता है. यह एक विशिष्ट संख्या है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 14 अगस्त 2019 को इस मामले में एक सर्कुलर जारी करके जानकारी दी थी. इनकम टैक्स विभाग के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए विभाग ने DIN Number दर्ज करने का फैसला किया है. नोटिस सही है यह नहीं, इसे चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं.

इसके लिए आप @incometax.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं. ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया नोटिस सेक्शन 131 और 133 के तहत आता है. ऐसे में इस नोटिस पर किसी तरह का पेमेंट लिंक नहीं होता है. इसके साथ ही यह आईटी डिपार्टमेंट के डोमेन से भेजा जाता है. ऐसे में नोटिस का मेल मिलने पर आप इस सभी चीजों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं.

इनकम टैक्स नोटिस की ऐसे करें जांच

1. इसके लिए आप इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें. आगे 'अथेंटिकेशन नोटिस/ऑर्डर इश्यू बाई ITD' के विकल्प पर क्लिक करें.

2. आगे नए विंडो में आपको DIN Number और पैन नंबर को दर्ज करें.

3. आगे ओटीपी के माध्यम से अथेंटिकेशन को चेक करें.

4. अगर विभाग ने नोटिस नहीं भेजा होगा तो यह Invalid दिखाएगा.

5. DIN नंबर इनवैलिड दिखाने जान लें कि यह एक फेक नोटिस है.

6. इस तरह के नोटिस पर ध्यान न दें और जुर्माना भरने की गलती बिलकुल न करें.

ये भी पढ़ें-

Dividend Stocks: इंफोसिस से लेकर हैवेल्स तक, इस सप्ताह एक्स-डिविडेंड होंगे ये बड़े शेयर